बॉलीवुड अभिनेता ऐजाज खान को मुंबई की एक कोर्ट ने 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा है,ऐजाज खान पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था,तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के खिलाफ टिकटोक पर फैसल शेख फैसु ने एक वीडियो अपलोड किया था,जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
फैसल शेख के समर्थन में वीडियो अपलोड करने और नफरत फैलाने के आरोप में संगीन धाराओं में मुक़दमा दर्ज हुआ था,जिसके बाद पुलिस ने खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां पुलिस ने रिमांड पर भेजा है।
Ajaz Khan's wife speaks up on the actor's arrest. She says that people are framing him wrongly pic.twitter.com/1CrplZSvk4
— World Media Times (@worldmediatimes) July 20, 2019
ऐजाज खान की पत्नी आयशा खान मीडिया से बात करते हुए रो पड़ी. उन्होंने कहा कि उनके पति ने सही चीज के लिए बात उठाई तो उन्हें फंसाया जा रहा है. उनके दुश्मन उन्हें फंसा रहे हैं. वे चाहती हैं कि उनके पति को इंसाफ मिले।
एजाज खान की वकील नाजमीम खत्री ने बताया कि एजाज ने जो वीडियो अपलोड किया है. उसमें उन्होंने खुद वे डायलॉग नहीं बोले हैं बल्कि सिर्फ लिपसिंक की है. एजाज कोई पहला एक्टर नहीं है, बल्कि बहुत से एक्टर ये कर रहे हैं. पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 34 और आईटी एक्ट की धारा 167 के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ने पुलिस को उनकी एक दिन की हिरासत इसलिए दी है ताकि जांच में कोई प्रगति हो सके. अगर जांच में कोई प्रगति नहीं होती है तो कोर्ट इस मामले को आगे देखेगा।
वीडियो से पैदा हो सकता है दो धर्मों के बीच तनाव
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि एजाज खान ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, उससे दो धर्मों के बीच तनाव पैदा हो सकता है. पुलिस को मामले की जांच के लिए सोमवार तक के लिए पुलिस कस्टडी दी जाए, लेकिन एजाज की वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि एजाज ने सभी वीडियो में सिर्फ लिपसिंक की है. उनकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं है।
एजाज के वकील ने कहा कि टिक-टॉक पर वीडियो सिर्फ एजाज ही नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस बना रहे हैं. गुरुवार से पुलिस एजाज खान से पूछताछ कर रही है और अब पूछताछ की जरूरत नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ एक दिन की पुलिस हिरासत इस आधार पर दे रहे हैं कि इस मामले में कोई प्रोग्रेस हो. अगर पुलिस इसमें असफल रही तो आगे वह इस मामले को देखेंगे।I
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