प्रयागराज/इलाहाबाद:-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया को कुंभ मेले में स्नानघाटों पर फटॉग्रफी और विडियोग्राफी पर लगी रोक का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर आदेश की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने बताया कि घाट के सौ मीटर के क्षेत्र में फटॉग्रफी प्रतिबंधित की गई है लेकिन फिर भी अखबारों में स्नान करती महिलाओं की तस्वीरें छापी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसे दिखा रहा है।
मेलाधिकारी को दिया निर्देश
कोर्ट ने मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराएं। अधिवक्ता असीम कुमार की याचिका पर यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में स्नानघाटों पर फटॉग्रफी पर रोक के आदेश को कुम्भ मेले में पालन कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अप्रैल तय की है। उन्होंने मेलाधिकारी से जवाब भी मांगा है।
कोर्ट मे मीडिया को घाटों पर फोटो न खींचने के दिए निर्देश
गौरतलब है कि अखबार में नहाती हुई युवती की तस्वीर छपने पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि घाटों पर लोगों के स्नान करते हुए फोटो छप रहे हैं और मीडिया विजुअल भी दिखा रहा है। कोर्ट ने कहा कि पहले भी स्नान घाटों से सौ मीटर एरिया में फटॉग्रफी पर रोक लगाई गई थी। यूपी मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी घाट पर फटॉग्रफी पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि वह घाटों की फटॉग्रफी/विडियोग्राफी पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करे।
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